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Ghaziabad News: शराब पीने के दौरान पिटाई से मौत, चार वर्ष का कारावास

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गाजियाबाद। इंदिरापुरम में शराब पीने के दौरान हुए विवाद में साथी की पीटकर हत्या करने के दोषी जगबीर उर्फ जंगलिया को चार वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। अदालत के न्यायाधीश विनोद कुमार ने निर्णय में दोषी पर चार हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। न्यायाधीश ने टिप्पणी करते हुए कहा कि दोष सिद्ध को उपयुक्त दंड मिले, लेकिन दंड की मात्रा अपराध की गंभीरता के अनुसार होना चाहिए।
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अदालत से मिली जानकारी के अनुसार 11 जुलाई 2008 को बरेली के भमोरा बाबू नंगला निवासी नन्हे इंदिरापुरम थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। नन्हे ने पुलिस को बताया था कि वह और उनके भाई हरद्वारी कनावनी गांव में रहकर फल बेचते थे। भाई हरद्वारी की बुलंदशहर के मोहम्मदपुर निवासी जगबीर उर्फ जंगलिया से जान पहचान थी, क्योंकि जगबीर इंदिरापुरम क्षेत्र में ही मजदूरी करता था। शाम को छह बजे हरद्वारी लाल और जगबीर उर्फ जंगलिया डीपीएस नये स्कूल के सामने झुग्गियों के पास शराब पी रहे थे, उसी दौरान दोनों के बीच किसी बात पर बहस हो गयी। जगबीर उर्फ जंगलिया ने हरद्वारी लाल की पिटाई कर दी। गंभीर रूप से घायल भाई बेहोश हो गया। मौके पर पहुंचे आसपास के कई लोगों की मदद से हरद्वारी लाल को जिला अस्पताल ले गया। वहां पर डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की तरफ से छह गवाहों के बयान दर्ज कराए गए।
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