सहारनपुर प्रधान डाकघर में हुए घोटाले के एक और मामले में सीबीआई कोर्ट ने एजेंट प्रशांत त्यागी और सुशांत त्यागी को 8-8 साल सश्रम कैद व 8-8 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
सहारनपुर स्थित प्रधान डाकघर में वर्ष 2005-06 के दौरान एजेंट प्रशांत त्यागी और इसके भाई सुशांत त्यागी ने फर्जीवाड़ा करके 37 खाताधारकों के खातों से 38 लाख रुपये निकाल लिए थे। यह मामला 2007 में सीबीआई को सौंपा गया था। 2008 में सीबीआई ने इस प्रकरण में कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी।
विज्ञापन
सीबीआई के वरिष्ठ लोक अभियोजक नईम राजा के अनुसार, अभियोजन की ओर से कोर्ट में कुल 19 गवाह पेश किए गए थे। मंगलवार को कोर्ट ने आरोपी प्रशांत और सुशांत को दोषी मानते हुए सजा सुनाई। जुर्माना न देने की स्थिति में आरोपियों को साढ़े पांच-पांच साल अतिरिक्त कारावास काटना होगा।
बता दें कि प्रशांत को हाल ही में घोटाले के दो और मामलों में 8-8 साल कैद की सजा सुनाई गई थी।निठारी कांड: कोली हुआ कोर्ट में पेगाजियाबाद। नोएडा के बहुचर्चित निठारी कांड में मंगलवार को आरोपी सुरेंद्र कोली को सीबीआई कोर्ट में पेश किया गया। इस केस में अगली सुनवाई के लिए कोर्ट ने 27 अक्तूबर की तारीख नियत की है।