एनआरएचएम घोटाले में फंसी मुरादाबाद के दवा कारोबारी सौरभ जैन की पत्नी रजनी जैन को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है। बृहस्पतिवार को रजनी जैन ने अपने दो जमानती पेश करते हुए गाजियाबाद सीबीआई विशेष कोर्ट में सशर्त जमानत की राशि जमा करा दी।
इसके बाद सीबीआई कोर्ट ने उसे जमानत दे दी। उधर, देवरिया के पूर्व विधायक आरपी जायसवाल की जमानत अर्जी पर सुनवाई के बाद विशेष न्यायाधीश पवन कुमार तिवारी ने अर्जी को खारिज कर दिया।
एनआरएचएम घोटाले के एक मामले में सीबीआई ने रजनी जैन को भी आरोपी बनाते हुए चार्जशीट पेश की है। रजनी के अधिवक्ता ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत अर्जी लगाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने विगत दिनों घोटाले की राशि जमा कराने की शर्त पर रजनी की जमानत स्वीकार कर ली थी।
बृहस्पतिवार को रजनी अपने पति सौरभ जैन और अधिवक्ता के साथ सीबीआई विशेष कोर्ट में पेश हुईं और अपनी जमानत संबंधी दस्तावेज कोर्ट में पेश किए। विशेष न्यायाधीश ने दो जमानती और सशर्त जमानत की राशि 66.70 लाख रुपये जमा कराने पर रजनी को जमानत दे दी। आरोपी ने बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से यह रकम जमा कराई है।
उधर, दो दिन पूर्व ही एनआरएचएम घोटाले के एक अन्य मामले में सरेंडर करने वाले देवरिया के पूर्व विधायक आरपी जायसवाल की जमानत अर्जी को सीबीआई कोर्ट ने खारिज कर दिया। इससे पहले कोर्ट जायसवाल की अंतरिम जमानत अर्जी भी खारिज कर चुकी है।
वहीं, एनआरएचएम घोटाले के चार मामलों में सुनवाई के चलते कई आरोपी कोर्ट में पेश हुए। इनमें मुख्य रूप से यूपीएसआईसी के पूर्व निदेशक अभय वाजपेयी, पूर्व डीजी हेल्थ एसपी राम शामिल रहे। इन मामलों की सुनवाई के लिए कोर्ट ने अब 18 जनवरी की तारीख नियत की है।
दवा कारोबारी की जमानत अर्जी पर सुनवाई जारी
दवा कारोबारी महेंद्र पांडेय की जमानत अर्जी पर बृहस्पतिवार को सुनवाई हुई। सीबीआई विशेष न्यायाधीश पवन कुमार तिवारी ने अर्जी पर बहस के लिए अब 16 दिसंबर की तारीख नियत की है।
बता दें कि एक दिन पूर्व ही महेंद्र पांडेय ने कोर्ट में सरेंडर किया था। महेंद्र पांडेय के खिलाफ सीबीआई ने एनआरएचएम घोटाले के कई मामलों में एफआईआर कर रखी है, जिनमें वह जमानत पर है। हाल ही में सीबीआई ने पूर्व कैबिनेट मंत्री अंटू मिश्रा के साथ ही महेंद्र पांडेय को भी आरोपी बनाया था। इसी मामले में उसने सरेंडर किया था।