ड्रग डिपार्टमेंट ने तीन मेडिकल स्टोर का लाइसेंस निरस्त किया
गाजियाबाद। मौके पर फार्मासिस्ट न होने व नियमों की अनदेखी करने पर ड्रग विभाग ने तीन मेडिकल स्टोर के लाइसेंस को निरस्त कर दिया है। जबकि चार मेडिकल स्टोर के लाइसेंस को निलंबित कर आख्या मांगी है। विभाग ने 20 मेडिकल स्टोर का औचक निरीक्षण कर दवाओं के नमूने भरे हैं।
प्रदेश सरकार ने मेडिकल स्टोर को संचालित करने के लिए फार्मासिस्ट की अनिवार्यता कर रखी है। ड्रग इंस्पेक्टर जुनाब अली ने बताया विभाग ने नियमों का पालन न करने पर तीन मेडिकल स्टोर के लाइसेंस को निरस्त व चार स्टोर का लाइसेंस निलंबित कर दिया है। इन स्टोर पर जब टीम ने निरीक्षण किया तो मौके पर फार्मासिस्ट नहीं मिला। इसलिए टीम ने मोदीनगर के सर्वोत्तम मेडिकल स्टोर, मसूरी स्थित यामीन मेडिकोज और विजय नगर स्थित जगदंबा मेडिकल स्टोर का लाइसेंस निरस्त किया है। वहीं, राजनगर के तोमर मेडिकल स्टोर, डासना केविहाना मेडिकोज, लोनी के आमिर मेडिकल स्टोर और दुहाई के एचएलएम मेडिकल स्टोर के लाइसेंस को निलंबित कर दिया है। उन्होंने बताया कि इसके अलावा टीम ने संजय नगर स्थित सरकारी अस्पताल से दवाओं के नमूने लिए हैं। टीम ने अन्य जगहों से 12 सैंपल व फैक्ट्रियों से तीन सैंपल लिए।