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रेप के आरोपी को सात साल की सजा-Cordination

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रेप के दोषी को
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सात साल की कैद
- फास्ट ट्रैक-1 की अदालत ने सुनाई सजा, 10 हजार रुपये अर्थदंड दिया
अमर उजाला ब्यूरो
गाजियाबाद।
मुरादनगर थाना क्षेत्र स्थित एक घर में युवती को नशीला पदार्थ सुंघाकर 2013 में रेप करने पर फास्ट ट्रैक-1 ने सोमवार को दोषी को सात साल की सजा सुनाई है। न्यायाधीश सुनील कुमार की अदालत ने 10 हजार रुपये अर्थदंड भी दिया है। जिसे जमा नहीं करने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता राजीव कुमार व महेश यादव ने बताया कि मई 2013 में मुरादनगर निवासी अभियुक्त अजय उर्फ नीटू ने पड़ोस में ही रहने वाली युवती के घर में घुस गया था। अजय ने युवती को अकेला पाकर उसे नशीला पदार्थ सुंघाकर बेहोश कर दिया था। इसके बाद उसके दुष्कर्म किया और भाग गया था। होश में आने के बाद युवती ने वारदात की जानकारी परिजनों को दी थी। मामले में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। महेश यादव ने बताया कि न्यायाधीश सुनील कुमार की अदालत ने दोषी युवक को रेप की धाराओं में सात साल की सजा सुनाई है। दोषी को कड़ी सुरक्षा में डासना जेल भेज दिया गया।
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