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भाजपा जिलाध्यक्ष पर एफआईआर दर्ज करने के आदेश-Ghaziabad city

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भाजपा जिलाध्यक्ष पर एफआईआर दर्ज करने के आदेश
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गाजियाबाद। भाजपा जिलाध्यक्ष पर एक महिला ने सभासद प्रत्याशी का टिकट दिलाने की एवज में पांच लाख रुपये मांगने और पार्टी के उच्च पदाधिकारियों से शिकायत पर मारपीट व अपहरण कराने का आरोप लगाया। पुलिस से शिकायत पर भाजपा जिलाध्यक्ष पर कार्रवाई न हुई तो महिला ने अदालत का दरवाजा खटखटाया। कोर्ट ने पुलिस को आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने पुलिस से सात अगस्त तक इसकी अनुपालन आख्या भी तलब की है।
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लोनी की रहने वाली महिला ने नगर निकाय चुनाव में लोनी के वार्ड-46 से टिकट मांगा था। महिला का आरोप है कि भाजपा जिलाध्यक्ष बसंत त्यागी ने उससे पांच लाख रुपये की मांग की। रुपये न देने पर टिकट नहीं दिया गया। इसकी शिकायत महिला ने शीर्ष नेतृत्व से की तो भाजपा जिलाध्यक्ष बौखला गए और उन्होंने अपने दो साथियों को उसके घर भेजकर मारपीट व धमकी दिलाई। दोनों युवकों ने महिला से छेड़छाड़ की और धमकी दी कि ज्यादा शिकायत की तो उसकी लाश का भी पता नहीं चलने देंगे। 9 नवंबर-2017 को बसंत त्यागी के इशारे पर उसके तीन साथियों ने उसका गाड़ी में अपहरण कर लिया। धमकी देकर दिल्ली में ले जाकर फेंक दिया। 21 जनवरी 2018 को उसके घर में खिड़की से फायरिंग की गई। दीवार पर आज भी गोली के निशान है। पुलिस खोखा कारतूस ले गई, लेकिन रिपोर्ट दर्ज नहीं की। पुलिस ने भाजपा जिलाध्यक्ष के दबाव में कार्रवाई नहीं की तो उसे कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा। अब अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रेम शंकर की अदालत ने ट्रॉनिका सिटी पुलिस को आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। पुलिस को सात अगस्त तक कोर्ट को की गई कार्रवाई से अवगत कराना होगा। उधर, भाजपा जिलाध्यक्ष बसंत त्यागी से इस संबंध में वार्ता करने के लिए कई बार कॉल की गई, लेकिन कॉल रिसीव नहीं की गई।
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अभी आदेश की कॉपी नहीं मिली है। कॉपी मिलने पर कोर्ट के आदेश का पालन किया जाएगा। मामले की जांच कराई जाएगी। - श्यामवीर सिंह, एसएचओ ट्रॉनिका सिटी
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