हाउसिंग लोन धोखाधड़ी के मामले में आठ साल से फरार चल रहे आरोपी हर्ष शर्मा को सीबीआई ने गाजियाबाद से गिरफ्तार कर लिया है। शुक्रवार को उसे सीबीआई कोर्ट के विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। इसके बाद उसे 15 जुलाई तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।
मामले में सीबीआई ने दो अगस्त 2017 को हर्ष शर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। आरोप था कि हर्ष शर्मा ने बिल्डर मेसर्स श्री बालाजी हाईटेक कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के साथ आपराधिक साजिश रची है। लोन लेने के लिए केवाईसी दस्तावेज मुहैया कराए। इसके आधार पर पंजाब नेशनल बैंक को बिल्डर को हाउसिंग लोन देने के लिए प्रेरित किया था। आरोपी एक फ्लैट के फर्जी खरीदारों में से एक था। इसने बैंक से लोन हासिल करने के लिए कई फर्जी खरीदारों को बेचा था। सीबीआई ने मामले में 19 मार्च 2024 को गाजियाबाद के विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीबीआई) की कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया था। न्यायालय ने आरोपी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था।