एसएसपी, ट्रॉनिका सिटी थानेदार और चौकी प्रभारी को कोर्ट ने अवमानना का नोटिस जारी किया है। मामला ट्रॉनिका सिटी स्थित एक किराए की फैक्ट्री का है। फैक्ट्री मालिक इस फैक्ट्री को खाली कराना चाहता है, जबकि किराएदार ने कोर्ट से स्टे ले रखा है। स्टे के बावजूद फैक्ट्री खाली कराने पुलिस मौके पर पहुंच गई। कोर्ट ने इसे अवमानना मानते हुए नोटिस जारी किया है।
ट्रॉनिका सिटी में मनमोहन नामक व्यक्ति से बलराम गुप्ता ने फैक्ट्री किराए पर ली थी। फैक्ट्री मालिक अब अपनी फैक्ट्री को खाली कराना चाहता है, जबकि किराएदार बलराम का कहना है कि उनके बीच लिखित एग्रीमेंट हुआ है।
बलराम ने इस मामले में कोर्ट में अर्जी देकर स्टे की मांग की थी। 31 मई 2016 को सिविल जज जूनियर डिवीजन ने स्टे जारी कर दिया था। आरोप है कि इसके बाद स्थानीय पुलिस अब फैक्ट्री मालिक का साथ दे रही है।
इसी के चलते 4 जुलाई को ट्रॉनिका चौकी इंचार्ज बलजीत सिंह भारी पुलिस बल के साथ फैक्ट्री खाली कराने पहुंचे। हालांकि स्थानीय लोगों के विरोध के बाद पुलिस को वहां से वापस लौटना पड़ा।
मौके के कुछ फोटोग्राफ वादी ने कोर्ट में पेश करते हुए पुलिस पर दबाव बनाने का आरोप लगाया। इस पर कोर्ट ने एसएसपी गाजियाबाद, ट्रॉनिका सिटी थानेदार और चौकी प्रभारी बलजीत सिंह को अवमानना का नोटिस जारी कर दिया। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने अब 30 जुलाई नियत की है।