गाजियाबाद। विजयनगर के प्रताप विहार में एचआईजी डूप्लेक्स फ्लैट को अवैध तरीके से बेचने का मामला सामने आया है। मामले में पति ने पत्नी समेत नौ लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी।
प्रताप विहार सेक्टर 11 निवासी प्रांजल मिश्र ने बताया कि उन्होंने 2011 में प्रताप विहार में एचआईजी फ्लैट 55 लाख रुपये में खरीदा था। बैनामे में पत्नी और उनका संयुक्त रूप से नाम दर्ज था। बैंक से लोन भी कराया गया था। इसकी किस्त वह हर माह अदा करते आ रहे हैं। हाल ही में उनको पता चला कि उनकी पत्नी ने प्रॉपर्टी डीलर नीरज शर्मा के साथ मिलकर फ्लैट का बैनामा किसी दूसरे के नाम कर दिया। उनकी पत्नी को अकेले फ्लैट बेचने का कोई अधिकार नहीं था। एचआईजी फ्लैट को एक व्यक्ति नहीं बेच सकता। उसमें सहखातेदार की सहमति भी होनी चाहिए थी। इसके अलावा जिस संपत्ति पर लोन होता है, उसका भी बैनामा नहीं हो सकता। जब उन्होंने इसका विरोध किया तो आरोपियों ने उनको जान से मारने की धमकी दी। परेशान होकर उन्होंने पुलिस आयुक्त से गुहार लगाई। पुलिस आयुक्त के आदेश पर विजयनगर पुलिस ने प्रांजल की पत्नी गरिमा शर्मा, प्रोपर्टी डीलर नीरज शर्मा, ललित गौड़, विनोद शर्मा, अरविंद चौधरी, मयंक शर्मा, अविरल शर्मा, ज्योति सिंह, गौरव भारद्वाज के खिलाफ धोखाधड़ी समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी। इस बारे में एसीपी रितेश त्रिपाठी ने बताया कि जांच कराई जा रही है। सब रजिस्ट्रार कार्यालय से भी इसकी रिपोर्ट मांगी जाएगी।
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