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Remo D'Souza: कोरियोग्राफर रेमो डिसूजा मुश्किल में, अदालत में उनके खिलाफ चलेगा केस, जानें पूरा मामला

Sun, 25 Aug 2024 09:23 PM IST
आकाश दुबे माई सिटी रिपोर्टर, गाजियाबाद

सार

जुलाई 2024 को रेमो आपराधिक कार्रवाई रद्द कराने के लिए हाईकोर्ट पहुंचे थे। उनकी ओर से तर्क दिया गया कि उन्हें गलत फंसाया गया है। कोर्ट ने उनकी अर्जी खारिज कर दी है।
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रेमो डिसूजा - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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फिल्म निर्माता, निर्देशक व कोरियोग्राफर रेमो डिसूजा के खिलाफ पांच करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के मामले में अदालत में मुकदमा चलेगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट में केस निरस्त करने के लिए लगाई गई अर्जी खारिज कर दी गई है। हाईकोर्ट ने कहा कि याचिका में आरोप पत्र को चुनौती नहीं दी गई है। इस अभाव में राहत नहीं दी जा सकती है।

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आरोप है कि एक साल में 10 करोड़ रुपये वापस करने का लालच देकर रेमो डिसूजा ने गाजियाबाद के कारोबारी सत्येंद्र त्यागी से फिल्म में पांच करोड़ लगवाए। रुपये वापस मांगने पर अंडरवर्ल्ड डॉन प्रसाद पुजारी से धमकी दिलाई। कारोबारी ने गाजियाबाद के सिहानी गेट थाने में आठ साल पहले केस दर्ज कराया था। रेमो ने इसी केस को रद्द करने की याचिका हाईकोर्ट में लगाई थी।

16 दिसंबर 2016 को केस दर्ज हुआ
सत्येंद्र त्यागी ने रेमो के खिलाफ 16 दिसंबर 2016 को केस दर्ज कराया। प्रसाद पुजारी से धमकी दिलाने के मामले में पुलिस ने जांच की। इसके बाद रेमो डिसूजा और प्रसाद पुजारी के खिलाफ आईपीसी की धारा 420, 406 और 386 के तहत गाजियाबाद की अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। इसके बाद अदालत ने रेमो को उपस्थित होने के लिए समन जारी किया।
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आठ जुलाई 2024 को रेमो आपराधिक कार्रवाई रद्द कराने के लिए हाईकोर्ट पहुंचे। उनके वकील की ओर से तर्क दिया गया कि रेमो डिसूजा को गलत फंसाया गया है। कारोबारी सत्येंद्र के वकीलों ने उनके तर्क का विरोध किया। कोर्ट ने शुक्रवार को दोनों पक्षों के तर्क सुने, इसके बाद याचिका खारिज कर दी।
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