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लाइसेंस के बिना अब स्कूल-कालेजों में नहीं चलेंगे कैंटीन

Mon, 01 May 2017 10:50 PM IST
अमर उजाला, गाजियाबाद
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fast food - फोटो : अमर उजाला
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गाजियाबाद। स्कूल-कालेजों में संचालित कैंटीन को भी अब खाद्य एवं औषधि सुरक्षा विभाग के मानकों को पूरा कर लाइसेंस लेना होगा। कोई भी कैंटीन बिना लाइसेंस के संचालित नहीं हो सकेगी। बिना लाइसेंस संचालित की जा रही कैंटीन को विभाग नोटिस जारी करने जा रहा है, जिनकी लिस्ट तैयार की गई है।
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डीओ अजय जायसवाल ने बताया कि गाजियाबाद एजूकेशन हब है। यहां पर प्रदेश के अच्छे प्रोफेशनल स्कूल-कालेज हैं। स्टूडेंट्स के लिए स्कूल-कालेजों के अंदर कैंटीन चलाई जा रही हैं। अधिकांश कैंटीन बिना लाइसेंस एवं पंजीकरण के संचालित हो रही हैं जबकि नियम कहता है कि अगर कोई व्यक्ति किसी भी रूप में खाद्य प्रोडक्ट बेचता है या सप्लाई करता है तो उसे विभाग से लाइसेंस लेना होगा।

डिपार्टमेंट ने 120 इंप्रूवमेंट नोटिस जारी किए
फरवरी से मार्च के बीच निरीक्षण के दौरान फूड डिपार्टमेंट की टीम ने तमाम जगहों पर निरीक्षण किए। इस दौरान निरीक्षण आख्या के आधार पर 120 इंप्रूवमेंट नोटिस जारी किए गए। डीओ अजय जायसवाल ने बताया कि इंप्रूवमेंट नोटिस के जरिए दुकानों पर फूड की शुद्धता को बेहतर करने का आदेश दिया गया। अब इंप्रूवमेंट नोटिस के बाद दोबारा से विभाग के खाद्य सुरक्षा अधिकारी संबंधित प्रतिष्ठान एवं दुकानों का निरीक्षण करेंगे।
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फूड डिपार्टमेंट में जल्द बायोमेट्रिक अटेंडेंस
फूड डिपार्टमेंट में भी जल्द ही बायोमेट्रिक अटेंडेंस शुरू की शुरुआत होगी। डिपार्टमेंट में अधिकारी व कर्मचारी मिलाकर कुल 28 स्टाफ है। डीओ अजय जायसवाल ने बताया कि सभी अधिकारियों व कर्मचारियों का थंब इंप्रेशन से डाटा अपलोड किया जाएगा। इसके बाद बायोमेट्रिक मशीन लगेगी। सभी स्टाफ सुबह 9 बजे से पहले अपनी अटेंडेंस सुनिश्चित करेंगे।
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