गाजियाबाद। अतिरिक्त पुलिस आयुक्त कानून व्यवस्था आलोक प्रियदर्शी ने बुधवार से 16 फरवरी तक बीएनएसएस 163 लागू करने के निर्देश जारी किए हैं। गणतंत्र दिवस, गुरु रविदास जयंती और महाशिवरात्रि के चलते जिले में निषेधाज्ञा लागू की गई है।
आलोक प्रियदर्शी ने बताया कि कानून व्यवस्था दुरुस्त रखने के लिए इस अवधि में जिले में चार से अधिक लोग एक जगह एकत्र नहीं होंगे। धरना, प्रदर्शन, जुलूस और पंचायत नहीं की जा सकेंगी।
शहर में गली-मोहल्ले, कालोनियों में ऐसे व्यक्ति का प्रवेश निषेध होगा, जिससे कानून व्यवस्था बिगड़े। राजकीय कार्यालयों के आसपास एक किमी की परिधि में ड्रोन नहीं उड़ाया जा सकता। पुलिस इस दौरान सख्त निगरानी रखेगी।