दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर पत्नी की हत्या करने के आरोपी शाहरुख की जमानत अर्जी कोर्ट ने खारिज कर दी है। आरोप है कि साल 2022 में शाहरुख ने परिजनों के साथ मिलकर अपनी पत्नी नजराना की हत्या कर दी थी। अदालत ने मामले की गंभीरता को देख आरोपी को जमानत देने से इन्कार कर दिया। मामला ट्रॉनिका सिटी थाना क्षेत्र का है।
अदालत से मिली जानकारी के अनुसार यूसुफ ने अपनी बेटी नजराना की शादी 20 अप्रैल 2022 को दौलतपुर निवासी शाहरुख के साथ की थी। शादी में दिए गए दहेज से शाहरुख और उसके परिजन संतुष्ट नहीं थे। वह नजराना पर अतिरिक्त दहेज लाने का दबाव बनाते थे। इसी बात को लेकर शाहरुख आए दिन नजराना से मारपीट करता था। आरोप है कि 18 अप्रैल 2024 को शाहरुख ने अपनी मां रिहाना, बहन मुस्कान और बहनोई साहिल के साथ मिलकर नजराना की हत्या कर दी। घटना की सूचना मिलने पर नजराना के पिता यूसुफ ने चारों के खिलाफ थाने में एफआईआर दर्ज कराई। पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। बाद में शाहरुख के वकील ने कोर्ट में जमानत के लिए अर्जी दाखिल की, लेकिन जिला जज की अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए शाहरुख की जमानत अर्जी खारिज कर दी।