गाजियाबाद। पति को आत्महत्या के लिए उकसाने की आरोपी पत्नी की जमानत अर्जी अदालत ने खारिज कर दी। अदालत ने कहा कि मामला गंभीर प्रकृति का है, ऐसे में अर्जी जमानत योग्य नहीं है।
जिला शासकीय अधिवक्ता राजेश चंद्र शर्मा ने बताया कि क्रॉसिंग रिपब्लिक थाना क्षेत्र निवासी रोमित सिंह ने 15 जनवरी 2024 को क्रॉसिंग रिपब्लिक थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रोमित ने पुलिस को बताया था कि उनके छोटे भाई दीपक की शादी 23 जनवरी 2020 को खुर्जा निवासी पूजा के साथ हुई थी। शादी के बाद से ही पूजा का व्यवहार अच्छा नहीं था। वह अलग रहना चाहती थी, इस बात का आए दिन दीपक विरोध करता था। इसी बात को लेकर पूजा ने अपने मायके वालों के साथ मिलकर कई बार दीपक के साथ मारपीट की थी। पूजा आए दिन दीपक पर संपत्ति बेचकर रुपये देने की मांग कर रही थी। दीपक ने संपत्ति बेचकर पूरा रुपया पूजा को दे दिया था। इसके बावजूद पूजा ने दीपक का मानसिक उत्पीड़न और मारपीट बंद नहीं किया। पूजा और उसके परिजनों के उत्पीड़न से तंग आकर दीपक ने 11 जनवरी 2024 को आत्महत्या कर ली। इस मामले में मृतक के भाई ने पूजा और उसके परिजनों को नामजद कराया था। पुलिस ने पूजा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। पूजा को जमानत दिलाने के लिए उसके अधिवक्ता ने अदालत में अर्जी दाखिल की थी।