असम के बरहामपुर से भाजपा विधायक जीतू गोस्वामी के खिलाफ गाजियाबाद की अदालत ने फरारी की उद्घोषणा की है। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय संख्या सात के आदेश में कहा गया है कि धोखाधड़ी समेत अन्य धाराओं में आरोपी जीतू गोस्वामी के खिलाफ जारी गिरफ्तारी वारंट की तामील नहीं हो सकी और वह अदालत में पेश नहीं हुए। अदालत ने उन्हें 29 अक्तूबर 2026 को पेश होने के लिए कहा है।
अदालत से मिली जानकारी के अनुसार सिहानी गेट थाने में वर्ष 2017 में कारोबारी गुरदीप सिंह ने मुकदमा दर्ज कराया था। शिकायत के मुताबिक उनकी फर्म रतन इंडस्ट्रियल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से असम स्थित हिमालयन डिस्टिलरी प्राइवेट लिमिटेड को मशीनरी की आपूर्ति की गई थी। शिकायतकर्ता का आरोप है कि वर्ष 2011 और उसके बाद कंपनी ने करीब 15 लाख रुपये की मशीनरी ली, लेकिन भुगतान के लिए दिए गए चेक बैंक में प्रस्तुत करने पर बाउंस हो गए। शिकायत के मुताबिक बाद में मार्च 2016 में भी भुगतान के लिए नए चेक दिए गए, लेकिन वे भी बाउंस हो गए। कारोबारी ने आरोप लगाया कि रकम मांगने पर उसे टालमटोल का सामना करना पड़ा और कथित तौर पर धमकी भी दी गई। इसके बाद छह मार्च 2017 को सिहानी गेट थाने में शिकायत देकर मुकदमा दर्ज कराया गया।