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रियाजुद्दीन ने दी दगा: कर्ज में फंसा युवक की पत्नी की लूटी आबरू, बेटी पर भी थी नजर; अब कोर्ट ने दिया झटका

Mon, 24 Feb 2025 10:36 PM IST
आकाश दुबे माई सिटी रिपोर्टर, गाजियाबाद

सार

टीला मोड़ थाने में एक महिला ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमें बताया था कि उनके पति ओला गाड़ी चलाते हैं। इसी बीच रियाजुददीन ने उसके पति को अपने चंगुल में लेकर एक ओला गाड़ी निकालकर उनके पति को चलाने के लिए दे दी थी।
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सांकेतिक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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धर्म परिवर्तन कराने की धमकी देकर दुष्कर्म करने के आरोपी रियाजुद्दीन की पत्नी आशिया की अग्रिम जमानत अदालत ने खारिज कर दी। अदालत के न्यायाधीश नीरज गौतम ने कहा कि अग्रिम जमानत दिए जाने का पर्याप्त आधार नहीं है, क्योंकि रिपोर्ट में आरोपी पति के साथ ही उसकी पत्नी का भी नाम दर्ज है।

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अदालत से मिली जानकारी के अनुसार टीला मोड़ थाने में एक महिला ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमें बताया था कि उनके पति ओला गाड़ी चलाते हैं। इसी बीच रियाजुददीन ने उसके पति को अपने चंगुल में लेकर एक ओला गाड़ी निकालकर उनके पति को चलाने के लिए दे दी थी। उसकी मासिक किस्त 11 हजार 500 रुपये पति जमा करते थे। नौ किस्त भरने के बाद रियाजुद्दीन ने उनके पति पर दबाव डाला कि बाकी किस्तें एक साथ दे दें।

महिला के पति ने कहा कि एक साथ रुपये भरने की क्षमता नहीं है। प्रतिमाह किस्त दे देंगे। उसके बाद गाड़ी पति के नाम कर देना, लेकिन रियाजुद्दीन इस बात पर सहमत नहीं हुआ और उसके पति को जान से मारने की धमकी देने लगा था। इस डर से महिला का पति डेढ़ वर्ष पहले उन्हें और बच्चों को छोड़कर चला गया। 
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इसके बाद रियाजुद्दीन व उसकी पत्नी आशिया ने उसे अपने चंगुल में ले लिया। महिला के ढाई लाख रुपये की कीमत के सोने चांदी के जेवर रियाजुद्दीन ने अपने कब्जे में ले लिए। महिला से जबरन शारीरिक संबंध बनाने लगा। वह उसकी नाबालिग बेटी के साथ निकाह करने और धर्म परिवर्तन करने की धमकी देता था। विरोध करने पर पिटाई करता था। अब एक माह से वह लापता है।
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