गाजियाबाद। मोदीनगर थाना क्षेत्र में पुलिस मुठभेड़ और हथियार बरामदगी के मामले में आरोपी सैनुल को सत्र न्यायालय से जमानत मिल गई है। सत्र न्यायाधीश विनोद सिंह रावत ने 75 हजार रुपये के व्यक्तिगत बंधपत्र और इतनी ही राशि की दो जमानतों पर रिहा करने का आदेश दिया।
पुलिस के अनुसार 14 अगस्त को चेकिंग के दौरान स्कूटी पर दो लोग आए। रोकने पर उन्होंने पुलिस पर फायर किया। जवाबी फायरिंग में एक आरोपी के पैर में गोली लगी। उसकी पहचान सैनुल निवासी मेरठ के रूप में हुई। उसके पास से तमंचा और 37,400 रुपये बरामद होना बताया गया। दूसरे आरोपी शाहिद के पास से 41,100 रुपये मिले।
बचाव पक्ष ने आरोपी को निर्दोष बताते हुए झूठा फंसाने का आरोप लगाया। कहा कि किसी पुलिसकर्मी को चोट नहीं आई और स्वतंत्र गवाह भी नहीं है। अदालत ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद जमानत अर्जी स्वीकार कर ली।