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अब आधार से लिंक कराना होगा मेडिकल स्टोर का लाइसेंस

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अब आधार से लिंक कराना होगा मेडिकल स्टोर का लाइसेंस
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बुलंदशहर। अब मेडिकल स्टोर संचालकों को अपने लाइसेंस को आधार कार्ड से लिंक कराना होगा। इसके लिए विभाग ने आदेश जारी कर वेबसाइट स्नह्यस्रड्डह्वश्च.द्दश1.द्बठ्ठ पर पंजीकरण कराने के निर्देश दिए हैं। लाइसेंस को आधार से लिंक न कराने वाले संचालकों का लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा।
मेडिकल स्टोर के संचालन के लिए फार्मासिस्ट की आवश्यकता होती है। इसके चलते फार्मासिट अपनी डिग्री को कई मेडिकल स्टोर संचालकों को दे देते हैं। इससे अपात्र लोग भी मेडिकल स्टोर का संचालन करते हैं। फर्जीवाड़ा पर रोक लगाने के लिए अब शासन ने औषधि विभाग के अफसरों को मेडिकल स्टोर के लाइसेंस को आधार से लिंक कराने के आदेश दिए हैं। आदेशों के तहत प्रत्येक लाइसेंस धारक को अपने लाइसेंस को आधार से लिंक कराना होगा। इसके लिए सबसे पहले विभाग की वेबसाइट पर पंजीकरण कराना आवश्यक होगा। इससे एक फार्मासिस्ट की डिग्री का केवल एक ही जगह प्रयोग हो सकेगा। औषधि निरीक्षक दीपालाल ने बताया कि शासन ने मेडिकल स्टोर के लाइसेंस को आधार से लिंक कराने के आदेश दिए हैं। आदेशों के तहत सभी लाइसेंस धारकों को अवगत कराने की तैयारी की जा रही है। आधार से लिंक न कराए जाने पर संबंधित मेडिकल स्टोर संचालक का लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा।
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प्रत्येक माह की 10 तारीख को देना होगा दवाओं का ब्यौरा
शासन ने औषधि विभाग के अफसरों को आदेश देते हुए शेड्यूल वन में शामिल सभी फुटकर विक्रेताओं को 13 दवाओं की बिक्री का रजिस्टर बनाने के आदेश दिए हैं। इसके अलावा दवाओं की बिक्री का ब्यौरा प्रत्येक माह की दस तारीख को क्षय रोग विभाग को देना होगा, अन्यथा की स्थिति में मेडिकल स्टोर संचालकों पर कार्रवाई की जाएगी।
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