पुलिस ने सचिन, शुभम और आलिम के खिलाफ भौतिक एवं वैज्ञानिक साक्ष्य एकत्र किए। प्राणघातक हमला, अर्म्स एक्ट समेत कई धाराओं में हमलावरों के खिलाफ आरोप निर्धारित किए गए हैं।
ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी के काफिले पर हमले के मामले में पुलिस ने न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया है। 398 पन्नों के आरोप पत्र में पुलिस ने सचिन, शुभम और आलिम के खिलाफ जनलेवा हमले समेत कई धाराओं में आरोप निर्धारित किया है।
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विधानसभा चुनाव के दौरान तीन फरवरी को शाम करीब पांच बजे असदुद्दीन ओवैसी की गाड़ियों का काफिला मेरठ के किठौर से हापुड़ होते हुए दिल्ली लौट रहा था। पिलखुवा कोतवाली क्षेत्र में छिजारसी टोल प्लाजा पर हमलावरों ने उनकी गाड़ी में फायरिंग कर दी थी। पुलिस ने मामले में गौतमबुद्धनगर के थाना बादलपुर क्षेत्र निवासी सचिन, सहारनपुर निवासी शुभम और 11 फरवरी को उन्हें पिस्टल मुहैया कराने वाले मेरठ के मुंडाली थाना क्षेत्र के गांव नंगलामठ निवासी आलिम को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।
पुलिस ने सचिन, शुभम और आलिम के खिलाफ भौतिक एवं वैज्ञानिक साक्ष्य एकत्र किए। प्राणघातक हमला, अर्म्स एक्ट समेत कई धाराओं में हमलावरों के खिलाफ आरोप निर्धारित किए गए हैं। एसपी दीपक भूकर ने बताया कि मामले में कुल 60 लोगों का गवाह बनाया गया है, जो आरोपियों को सजा दिलाने में अहम होंगे।