पॉक्सो कोर्ट ने 30 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया
माई सिटी रिपोर्टर
गाजियाबाद। साहिबाबाद क्षेत्र में किशोरी से दुष्कर्म करने के दोषी युवक इशरार को पॉक्सो कोर्ट ने 25 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत के विशेष न्यायाधीश हर्षवर्धन ने दोषी पर 30 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड से मिलने वाली धनराशि पीड़िता को दिए जाने के आदेश दिया है।
विशेष लोक अभियोजक संजीव बखरवा ने बताया कि थाना साहिबाबाद क्षेत्र निवासी एक महिला ने 10 सितंबर 2018 को थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। महिला ने पुलिस को बताया था कि उनकी 14 वर्षीय बहन घटना वाले दिन झाड़ू लगा रही थी। उनकी मां काम से बाहर गई थी। इसी दौरान पड़ोस में किराए के कमरे में रहने वाला इशरार घर में घुस गया। उसने किशोरी के साथ दुष्कर्म किया। विरोध करने पर उसकी पिटाई कर दी। इशरार ने किशोरी का गला दबाकर हत्या करने का भी प्रयास किया। मां के घर आने पर किशोरी ने मामले की जानकारी दी। उसके बाद किशोरी की बहन ने मामले की रिपोर्ट पुलिस में दर्ज कराई। पुलिस ने रिपोर्ट के आधार पर इशरार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। पुलिस ने जांच के बाद पांच अक्तूबर 2018 को आरोप पत्र अदालत में पेश कर दिया था। अंतिम सुनवाई शुक्रवार को विशेष पॉक्सो कोर्ट में हुई। दोनों पक्षों की ओर से 10 गवाह पेश किए गए।