गाजियाबाद जिला जज की अदालत ने मंगलवार देर शाम को दहेज के लिए पत्नी से मारपीट करने वाले आरोपी पति की जमानत अर्जी खारिज कर दी। जिला शासकीय अधिवक्ता राजेश चंद्र शर्मा ने बताया कि लक्ष्मीनगर मोदीनगर के रहने वाले मदनलाल का कहना था कि उन्होंने 12 मार्च 2018 को अपनी बेटी संध्या की शादी अभिषेक से की थी।
आरोप है कि ससुराल पक्ष के लोग शादी में मिले दहेज से खुश नहीं थे। तीन जून को मोदीनगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए मदनलाल ने बताया कि ससुराल पक्ष के लोगों ने संध्या के साथ मारपीट की है। आरोपी अभिषेक को जमानत दिलाने के लिए वकीलों ने कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी।