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अवैध खनन पर गिरी गाज, पट्टा निरस्त

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अवैध खनन पर कार्रवाई, पट्टा निरस्त
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गाजियाबाद। पट्टे की आढ़ में अवैध खनन किए जाने पर जिलाधिकारी ने सख्त कार्रवाई की है। एडीएम प्रशासन की जांच रिपोर्ट पर मैसर्स ओमकार लक्ष्मी शुभम प्राइवेट लिमिटेड को आवंटित पट्टा निरस्त कर दिया गया। इसके साथ ही दो वर्ष तक के लिए काली सूची में डाल दिया गया है। नियमों के तहत पट्टा आवंटित होने के बाद उसी क्षेत्र से खनन किया जा सकता है, जिसका पट्टा आवंटित किया गया है, लेकिन पट्टा धारक ने लोनी स्थित नौरसपुर में बीच यमुना से खनन किया।
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अवैध तरीके से खनन किए जाने के मामले में लोनी विधायक नंद किशोर गुर्जर ने भी काफी हंगामा किया था। पट्टेदार के खिलाफ धरने पर भी बैठ गए थे। इसके बाद डीएम रितु माहेश्वरी ने एडीएम प्रशासन जितेंद्र कुमार की अध्यक्षता में कमेटी गठती की। जांच करने गई कमेटी की बहती यमुना के बीच से खनन होने की साक्ष्य मिले थे। इससे पहले तहसील स्तर की कमेटी ने भी अपनी रिपोर्ट में कहा था कि पट्टेदार मैसर्स ओमकार लक्ष्मी ने खनन के लिए सक्शन पंप का इस्तेमाल किया है, जो की नियम विरुद्ध है। पट्टी निरस्त करने, कंपनी को काली सूची में डालने के साथ ही पांच लाख रुपया का जुर्माना भी ठोका गया है। इससे पहले लोनी क्षेत्र में ही बदरपुर गांव में आवंटित पट्टे को अवैध खनन के चलते निरस्त कर दिया था। जिलाधिकारी रितु माहेश्वरी ने बताया है कि तहसील पर जिला स्तर से कराई गई जांच में स्पष्ट हुआ था कि पट्टेदार ने नियमों को तोड़कर खनन किया, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई है।
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