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युवती से दुष्कर्म का आरोपी दोषी

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युवती से दुष्कर्म का आरोपी दोषी
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बुलंदशहर। विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी एक्ट/अपर सत्र न्यायाधीश विष्णु कुमार शर्मा ने युवती से दुष्कर्म के मामले में अभियुक्त को दस साल कैद की सजा सुनाई है। न्यायाधीश ने अभियुक्त पर 25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
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अपर जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सुरेंद्र सिंह चौहान एवं वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी सुबोध कुमार शर्मा ने बताया कि 22 अप्रैल 2015 को पीड़ित पक्ष के व्यक्ति ने थाना कोतवाली देहात में तहरीर देकर युवती से दुष्कर्म की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पीड़ित व्यक्ति ने बताया था कि उसकी पत्नी के उपचार के बहाने जहांगीराबाद निवासी युवक सलीम उर्फ शमीम अक्सर घर आता रहता था। 20 अप्रैल 2015 को आरोपी सलीम उर्फ शमीम उनके घर आया और उसकी पुत्री को बहला फुसलाकर अपने साथ दोपहिया वाहन पर ले गया। करीब 20 दिन बाद थाना पुलिस ने उसकी पुत्री को आरोपी सलीम के कब्जे से बरामद किया। पुलिस ने विवेचना के उपरांत आरोपी सलीम के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया था। मामले में सुनवाई के बाद न्यायाधीश ने आरोपी को दोषी मानते हुए दस वर्ष कारावास व 25 हजार रुपये अर्थदंड सुनाया है। साथ ही अर्थदंड की धनराशि को प्रतिकर के रुप में पीड़िता को प्रदान करने की विधि व्यवस्था की है।
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