इंदिरापुरम। ज्ञानखंड तीन निवासी शबाना ने क्षेत्र के ही रहने वाले मोहम्मद फारुख खान, उनकी पत्नी जीनत खान और उनके भाई मोहम्मद सलीम खान के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज करवाया है। उन्होंने तीनों पर फ्लैट बिक्री के बहाने धोखे से 15 लाख रुपये हड़पने और रकम वापस मांगने पर धमकी देने का आरोप लगाया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
दर्ज मुकदमे में शबाना ने बताया कि उन्होंने ज्ञानखंड तीन स्थित प्लाट संख्या 138 के भूतल पर बने फ्लैट को खरीदने का सौदा 74 लाख रुपये में मोहम्मद फारुख और उनकी पत्नी जीनत से किया था। सौदा 30 जनवरी 2025 को हुआ और उसके बाद अलग-अलग तारीख पर उन्होंने पांच भुगतान में 15 लाख रुपये दंपति के बैंक खाते में जमा करवा दिए। आरोप है कि सौदे के समय दंपति ने फ्लैट पर किसी तरह का लोन न होने की बात कही थी। जब उन्होंने फ्लैट की बकाया रकम देने के लिए बैंक से लोन के लिए आवेदन किया तब पता चला कि फ्लैट पर 20 लाख रुपये का लोन पहले से चल रहा था। उन्होंने दंपति से अपनी रकम वापस मांगी, लेकिन आरोपियों ने उन्हें धमकाना शुरू कर दिया। साथ ही रुपये भी वापस नहीं किए। एसीपी इंदिरापुरम अभिषेक श्रीवास्तव ने बताया कि जांच की जा रही है। दस्तावेजों की जांच और तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।