देश में महिलाओं के खिलाफ बढ़ रहे अपराध के मामलों को देखते हुए गौतमबुद्ध नगर जिला पुलिस ने महिलाओं की सुरक्षा को लेकर दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इसमें पुलिस ने महिलाओं के लिए पांच महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं। इनके माध्यम से बताया गया है कि अगर वह घर से बाहर निकलें या कभी अकेले में किसी मुसीबत का सामना करें तो उन्हें क्या करना चाहिए।
-पहली निर्देश टैक्सी चालकों के लिए है कि जब भी महिलाएं बस स्टैंड या किसी सार्वजनिक स्थल पर खड़ी हों तो उन्हें घेरकर न खड़े हों। महिलाओं को घेर कर खड़े होना, छूना, घूरना दंडनीय अपराध है। महिलाओं से पांच मीटर की दूरी बनाकर रखें।
-किसी भी आपातकालीन परिस्थिति में निम्नलिखित नंबर डायल करें-
डायल-112
कंट्रोल रूम नोएडा- 8800199955
-महिलाएं आने-जाने के लिए अधिकृत टैक्सी का ही प्रयोग करें, अनजान से लिफ्ट न लें।
-अपरिचित शख्स से खाने-पीने की चीज न लें और न ही उनका सेवन करें।
-किसी अपरिचित व्यक्ति को अपना पता व मोबाइल नंबर आदि न दें।