-नई दिल्ली में ऑटो व टैक्सी आवश्यक सर्विस को छोड़कर आने की अनुमति नहीं होगी।
-एयरपोर्ट, नई दिल्ली और पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशनों तक यात्रियों को आवाजाही की अनुमति रहेगी।
-नई दिल्ली जिले में प्रवेश करने वाले यातायात की आवाजाही को नियंत्रित किया जाएगा।
-स्थानीय निवासियों और अधिकृत वाहनों को नई दिल्ली जिले के भीतर आवागमन की अनुमति होगी।
-नई दिल्ली जिले में होटलों, अस्पतालों और अन्य महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों के लिए हाउस कीपिंग, खानपान, अपशिष्ट प्रबंधन आदि से जुड़े वाहनों को सत्यापन के बाद प्रवेश की अनुमति दी जाएगी।
-मालवाहक वाहनों और बसों को छोड़कर सामान्य यातायात को रजोकरी सीमा से दिल्ली में प्रवेश की अनुमति होगी। इसके अलावा, इस यातायात को अनिवार्य रूप से एनएच-48 से राव तुला राम मार्ग–पाल्मे मार्ग पर भेजा जाएगा। एनएच-48 पर धौला कुआं की ओर किसी भी वाहन की आवाजाही की अनुमति नहीं होगी।
-10 सितंबर बी सुबह 5 बजे से दोपहर 1 बजे तक नियंत्रित क्षेत्र-दो में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, अजमेरी गेट की ओर से पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रोड की ओर से शांति वन चौक, गीता कॉलोनी की ओर से आईटीओ, विकास मार्ग की ओर से राजघाट चौक, जवाहर लाल नेहरू (जेएलएन) मार्ग, गुरु नानक चौक, मिंटो रोड की ओर से पूरी तरह बंद रहेंगे।
यहां बताएं अपनी परेशानी
पुलिस ने अपील की है कि आम जनता और वाहन चालक धैर्य रखें, यातायात नियमों और सड़क अनुशासन का पालन करें। सभी चौराहों पर तैनात यातायात कर्मियों के निर्देशों का पालन करें और दिल्ली यातायात पुलिस की वेबसाइट https://traffic.delhipolice.gov.in, फेसबुक पेज https://www.facebook.com/dtptraffic, ट्विटर हैंडल https://twitter.com/dtptraffic, इंस्टाग्राम पेज https://www.instagram.com/dtptraffic, व्हाट्सएप नंबर 8750871493 और हेल्पलाइन नंबर 1095/011–25844444 के माध्यम से अपडेट रहें।