न्यायिक मजिस्ट्रेट राहुल जैन भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के आईटी सेल के सदस्य विकास पांडे की याचिका पर सुनवाई कर रहे थे। विकास पांडे ने अदालत से ध्रुव राठी को नया समन जारी करने की मांग की थी। अदालत ने कहा कि रिकॉर्ड से पता चलता है कि शिकायतकर्ता पिछले कई साल से ध्रुव राठी तक समन पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। शिकायतकर्ता की ओर से पेश वकील समक्ष शर्मा ने अदालत को बताया कि राठी आमतौर पर ऑस्ट्रिया में रहते हैं। वह दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के विरोध प्रदर्शनों में शामिल होने के लिए भारत आए हैं।
कोर्ट के अनुसार, जुलाई 2019 में ही राठी को पहली बार समन जारी किया था। अब अदालत ने हरियाणा के गुरुग्राम स्थित उनके पते पर नया समन भेजने का निर्देश दिया है। यह मामला साल 2018 में विकास पांडे की ओर से दायर मानहानि के मुकदमे से जुड़ा है। उन्होंने ध्रुव राठी के खिलाफ यह मामला तब दर्ज कराया था, जब राठी ने अपने यूट्यूब चैनल पर उनके बारे में एक वीडियो अपलोड किया था।