पूर्व केंद्रीय रेल मंत्री मुकुल राय की याचिका बुधवार को हाईकोर्ट ने खारिज कर दी। राय ने पश्चिम बंगाल सरकार व सरकारी एजेंसियों से पर उनकेे चार फोन टैपिंग का आरोप लगाते हुए याचिका दायर की थी।
जस्टिस विभू बाखरू की पीठ ने पश्चिम बंगाल पुलिस के डीजी, सीआइडी, दिल्ली पुलिस आयुक्त व अन्य एजेंसियों के जवाबों पर विचार करने के बाद राय की याचिका खारिज कर दी।
हालांकि कोर्ट ने कहा कि अगर रॉय के पास आरोपों की पुष्टि करने वाले साक्ष्य हैं तो वह दोबारा कोर्ट आ सकते हैं