अगर आपका नाम खाद्य सुरक्षा योजना की लाभार्थी सूची में है। लेकिन आपके पास वोटर कार्ड नहीं है। तो आपको डिपो से राशन नहीं मिलेगा। इस योजना के तहत राशन लेने के लिए वोटर कार्ड दिखाना अनिवार्य कर दिया गया है, ताकि राशन लेने के लिए किसी तरह का फर्जीवाड़ा न हो।
योजना के तहत जिले में दस लाख लोग राशन ले रहे है। विभाग के अनुसार लोगों का नाम सर्वे करने के बाद लाभार्थी की सूची में शामिल किया गया है। सर्वे में सबसे जरूरी चीज यह देखी गई कि लाभार्थी फरीदाबाद का निवासी है या नहीं।
जिन लोगों का सूची में नाम शामिल है। उन्हीं का कार्ड बनाया गया है। जिसके तहत वह राशन ले सके। अब विभाग के पास ऐसी शिकायतें आ रही है कि कई लोग फर्जी तरीके से सूची में नाम शामिल करवाने का प्रयास कर रहे है ताकि उनका कार्ड बन सके। ऐसे लोग फरीदाबाद के निवासी भी नहीं है।
ऐसे में अगर फर्जी तरीके से राशन कार्ड बनता है तो दूसरी गरीब व्यक्ति का हक मारा जाएगा। इसलिए विभाग की तरफ से सभी डिपो होल्डर को आदेश जारी किया गया है कि राशन लेने वाले व्यक्ति के पास वोटर कार्ड का होना अनिवार्य है। अगर व्यक्ति के पास किसी मजबूरीवस वोटर कार्ड नहीं है तो वह अपनी दूसरी आईडी भी दिखा सकता है। जो यह साबित करती हो कि लाभार्थी जिले का निवासी है।
जिला खाद्य आपूर्ति अधिकारी केके गोयल का कहना है कि अगर किसी डिपो होल्डर के खिलाफ ऐसी शिकायत आती है कि वह बिना वोटर कार्ड के राशन दे रहा है तो उसका लाईसेंस रद्द कर दिया जाएगा।
फरीदाबाद के उपायुक्त विजय सिंह दहिया ने कहा कि इससे लोगों में वोटर कार्ड बनवाने के लिए भी जागरूकता आएगी। विधानसभा चुनावों में वोटर कार्ड की संख्या अधिक हो। प्रशासन पूरी तरह से इसी प्रयास में लगा हुआ है।