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अनीसिया डेथ केस : हाईकोर्ट ने आरोपी सास-ससुर को दिवाली पर बेल देने से किया इनकार

Fri, 02 Nov 2018 05:56 PM IST
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, दिल्ली
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फाइल फोटो
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दिल्ली हाईकोर्ट ने एयर होस्टेस अनीसिया के सास-ससुर को दिवाली के लिए अंतरिम जमानत देने से शुक्रवार को इंकार कर दिया। सास-ससुर ने बृहस्पतिवार को कोर्ट में सरेंडर कर दिया था। कोर्ट ने इसके बाद दोनों को एक दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया था। अदालत ने शुक्रवार को दंपती को न्यायिक हिरासत में भेज दिया।
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जस्टिस मुक्ता गुप्ता ने दंपती को एक सप्ताह की अंतरिम जमानत देने से इंकार कर दिया। वहीं दंपती की जमानत याचिका पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। याचिका पर सुनवाई के लिए 16 नवंबर की तारीख तय की है। 

निचली अदालत ने अनीसिया के सास ससुर आरएस व सुषमा की जमानत याचिका बृहस्पतिवार को खारिज कर दी थी। इसके बाद उनकी ओर से हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर की गई थी। अनीसिया ने जुलाई 2018 में खुदकुशी कर ली थी। पुलिस ने इस मामले में अनीसिया के पति मयंक को 16 जुलाई को गिरफ्तार कर लिया था।
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अनीसिया एक जर्मन एयरलाइन के साथ काम करती थी।  हाईकोर्ट में जमानत याचिका पर जिरह करते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता एएम सिंघवी व सिद्धार्थ लूथरा ने कहा कि याची दंपती अपने बेटे व बहू के साथ नहीं रहते थे और उनका इस मामले से कोई लेना देना नहीं है।

उन्होंने कहा कि इस मामले में चार्जशीट दाखिल हो चुकी है और जांच के लिए अब दंपती की जरूरत नहीं है। दोनों की आयु ज्यादा है और सुषमा का जनवरी में कैंसर का ऑपरेशन होना है। 
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