रोहिणी सेक्टर 18 मेट्रो स्टेशन के शोर से परेशान एक पांच वर्षीय बच्ची ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) का दरवाजा खटखटाया है।
वहीं एनजीटी ने याचिका पर गौर करने के बाद दिल्ली मेट्रो रेलवे कॉरपोरेशन (डीएमआरसी) और दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) को तय पर्यावरणीय नियमों का पालन और ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने का आदेश दिया है।
पांच वर्षीय बच्ची का नाम समृद्धि गोस्वामी है। उनके पिता रमेश गोस्वामी का कहना है कि दिल्ली मेट्रो समेत कई प्राधिकरणों के पास गुहार लगाने का भी कोई नतीजा नहीं निकला। इसके बाद वे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) पहुंचे।