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Delhi NCR News: पीडब्ल्यूडी की इमारतों का होगा अनिवार्य फायर ऑडिट

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25 जून तक देना होगा सुरक्षा प्रमाणपत्र
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अमर उजाला ब्यूरो

नई दिल्ली। लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) ने अपनी सभी सरकारी इमारतों की अग्नि सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बड़ा फैसला लिया है। विभाग ने निर्देश जारी कर सभी भवनों को नेशनल बिल्डिंग कोड (एनबीसी) के सुरक्षा मानकों के अनुरूप बनाने और नियमित फायर ऑडिट कराने को अनिवार्य किया है।



प्रधान मुख्य अभियंता (अनुरक्षण एवं उद्यान) की ओर से जारी आदेश के अनुसार, ईस्ट, नॉर्थ और साउथ जोन के अधिशासी अभियंताओं को अपने क्षेत्र की सभी इमारतों का विस्तृत निरीक्षण करना होगा। निरीक्षण के बाद प्रत्येक वर्ष 25 जून तक सुरक्षा प्रमाणपत्र जारी करना अनिवार्य रहेगा। यह निर्णय गर्मी और मानसून के दौरान आग की घटनाओं को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।
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विभाग ने स्पष्ट किया है कि फायर ऑडिट के दौरान यदि किसी भवन में अग्नि सुरक्षा संबंधी कोई कमी पाई जाती है, तो उसे तत्काल मेंटेनेंस कार्यों के तहत दूर किया जाएगा। किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी भवन एनबीसी के निर्धारित सुरक्षा मानकों का पूर्णतः पालन करें।
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फायर ऑडिट प्रक्रिया को पारदर्शी और जवाबदेह बनाने के लिए रिकॉर्ड रखने के भी सख्त निर्देश दिए गए हैं। सभी सुरक्षा प्रमाणपत्र अलग फाइलों में सुरक्षित रखे जाएंगे और उनकी समय-समय पर वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा समीक्षा की जाएगी। विभाग का मानना है कि इससे भवनों की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होगी और आग जैसी घटनाओं के जोखिम को कम किया जा सकेगा।
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