-उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के दौरान एक परिवार पर भीड़ की ओर से लक्षित और हिंसक हमले की कथित घटना में अलग एफआईआर दर्ज करने का अदालत ने दिया निर्देश
संवाद न्यूज एजेंसी
नई दिल्ली। कड़कड़डूमा कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के दौरान करावल नगर में एक परिवार पर भीड़ की ओर से हिंसक हमले की कथित घटना में अलग एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया है। प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट (जेएमएफसी) इसरा जैदी ने करावल नगर के एसएचओ को एफआईआर दर्ज करने और निष्पक्ष जांच करने के निर्देश दिया। यह निर्देश रहीस अहमद की ओर से पांच साल पहले दर्ज कराई गई एक शिकायत के जवाब में जारी किया गया। जेएमएफसी इसरा जैदी ने आवेदन स्वीकार करते हुए कहा कि यह अदालत इस बात से संतुष्ट है कि शिकायत में संज्ञेय अपराध का खुलासा हुआ है और पुलिस उचित कार्रवाई करने में विफल रही है।
अदालत ने स्पष्ट किया कि एसएचओ को किसी भी आरोपी को तुरंत गिरफ्तार करने का कोई निर्देश नहीं दिया जा रहा है। अदालत ने आदेश प्राप्त होने के सात दिनों के भीतर अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया। मामले की अगली सुनवाई 31 जुलाई के लिए तय की गई है। आरोप है कि 25 फरवरी, 2020 को शिकायतकर्ता और उसके परिवार पर विनोद, टिंकू, आदेश शर्मा, महेश, सुरेश, मोनू, अंशु पंडित राजपाल और अन्य लोगों की भीड़ ने लक्षित और हिंसक हमला किया था।