अदालत ने एयर इंडिया के डॉक्टर को धमकी देने, साक्ष्य नष्ट करने व एयरक्राफ्ट रूल्स के उल्लंघन के मामले में एयर इंडिया के ही एक पायलट के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिल्ली पुलिस को दिया है। पटियाला हाउस अदालत की एसीएमएम गुरमोहिना कौर ने थाना आईजीआई एयरपोर्ट के एसएचओ को एयर इंडिया के पायलट कैप्टन अरविंद कठपालिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच करने का निर्देश दिया है।
अदालत ने मामले में लीपापोती करने के लिए नागरिक विमान महानिदेशालय-डीजीसीए के संयुक्त निदेशक को भी एफआईआर में नामजद करने का निर्देश दिया है। पेश मामले में इंडियन पॉयलट एसोसिएशन ने शिकायत दायर करके कहा था कि कठपालिया को 19 जनवरी 2017 को दिल्ली से विमान बेग्लुरू ले जाना था। वह मद्य निषेद्य जांच कराए बिना ही विमान उड़ाकर बेंग्लुरू ले गया। उसने बेंग्लुरू में भी यह जांच कराने से इनकार कर दिया।
शिकायत में कहा गया है कि उसने दिल्ली वापस आकर मेडिकल रूप में जाकर खुद टेस्ट संबंधी रजिस्टर में फर्जी एंट्री कर दी। इतना ही नहीं कठपालिया ने वहां मौजूद डॉ. नितिन कठपालिया को भी धमकाया ताकि वह जांच कमेटी के सामने अपने बयान से मुकर जाए।