खांसी के सिरप की खरीद फरोख्त का रिकार्ड नहीं दिखा पाने वाले जिले के चार दवा दुकानदारों का माल जब्त कर लिया गया है। वहीं, पांच दुकानों को नोटिस जारी किया गया है।
ड्रग इंस्पेक्टर ने डीएम के निर्देश पर यह कार्रवाई की है। ड्रग इंस्पेक्टर राजेश श्रीवास्तव ने बताया कि बिना पर्ची के दवा बेचना गलत है। कितनी दवा बिकी इसका रिकार्ड रखना भी अनिवार्य है।
अभियान में पाया गया कि कई दुकानदार विशेष तौर से गांवों के दवा विक्रेता बिना पर्ची के दवा बेच रहे हैं।