घरेलू हिंसा व हत्या की कोशिश के मामले में आरोपी पूर्व कानून मंत्री व आप विधायक सोमनाथ भारती को अदालत ने बुधवार को जमानत प्रदान कर दी। सुप्रीम कोर्ट से राहत न मिलने और उसके निर्देश पर 28 सितंबर को दिल्ली पुलिस के समक्ष सरेंडर कर दिया था।
द्वारका नॉर्थ थाना पुलिस ने भारती की पत्नी लिपिका मित्रा की शिकायत पर उनके खिलाफ घरेलू हिंसा व हत्या की कोशिश का केस दर्ज किया था। द्वारका जिला अदालत के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार ने बुधवार को सोमनाथ भारती को जमानत प्रदान कर दी।
अदालत ने भारती को एक लाख रुपये के निजी मुचलके व इतनी ही राशि के जमानत की शर्त पर जमानत दी है। जमानत याचिका पर बचाव व अभियोजन पक्ष की दलीलें सुनने के बाद मंगलवार को फैसला सुरक्षित रख लिया था।