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Delhi NCR News: पांच हजार रुपये के लिए पिता-पुत्र ने की हत्या, दोषी करार

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संवाद न्यूज एजेंसी
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पूर्वी दिल्ली। कड़कड़डूमा कोर्ट ने पांच हजार रुपये ऋण विवाद को लेकर युवक की हत्या के मामले में पिता-पुत्र को दोषी ठहराया है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश चारू अग्रवाल मामले की सुनवाई कर रहे थे। महबूब और उसके पिता महफूज पर 6 मई, 2021 को अनिमेष उर्फ बल्लू की हत्या का आरोप था। 28 फरवरी को दिए गए एक आदेश में न्यायाधीश ने पाया कि गवाहों ने घटनाओं का एक स्वाभाविक और सुसंगत क्रम प्रस्तुत किया है। न्यायाधीश ने कहा कि गवाही से साबित होता है कि महबूब ने अपने पिता महफूज के साथ मिलकर हत्या की। अभियोजन पक्ष के अनुसार, पीड़ित और आरोपी इलाके में दोस्तों के एक ही समूह का हिस्सा थे। घटना से छह महीने पहले महबूब ने बल्लू से 5,000 रुपये उधार लिए थे। बार-बार पैसे मांगने के बावजूद आरोपी पैसे चुका नहीं पाया, जिसके बाद दोनों के बीच तनाव पैदा हो गया था।
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6 मई, 2021 की शाम को, छज्जू गेट के पास दोस्तों के साथ खड़े होकर बल्लू ने पैसों की मांग की। महबूब ने बल्लू को बाबरपुर स्थित अपने घर चलने के लिए कहा और दावा किया कि वह वहां पैसे लौटा देगा। बल्लू अपने एक दोस्त गौरव उर्फ आशु के साथ घर गया, जो अभियोजन पक्ष का एकमात्र चश्मदीद गवाह है। अभियोजन पक्ष ने बताया कि घर पहुंचने पर महबूब ऊपर गया और अपने पिता के साथ वापस आया। महबूब ने चाकू निकाला और बल्लू पर वार करने लगा। इसी बीच महफूज ने पीड़ित को पकड़ रखा था और अपने बेटे को उसे जान से मारने के लिए उकसा रहा था, यह कहते हुए कि बल्लू उनसे पैसों के लिए परेशान कर रहा था।
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