युवती ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि वर्ष 2018 में 11वीं कक्षा में पढ़ाई के दौरान उसकी पहचान एक युवक से हुई थी। करीब एक वर्ष तक जान-पहचान रहने के बाद युवक उसे दिल्ली की साकेत कोर्ट ले गया, जहां शादी कर ली गई। युवती का आरोप है कि शादी के बाद जब वह उसके घर पहुंची तो उसे युवक की वास्तविक पहचान और उसके पहले से विवाहित होने की जानकारी मिली।
शिकायत में युवती ने आरोप लगाया है कि आरोपी ने उसे कई वर्षों तक अपने पास रखा और उसकी इच्छा के विरुद्ध संबंध बनाए। वर्ष 2022 में वह आरोपी से अलग हो गई। इसके बाद वर्ष 2023 में उसने बल्लभगढ़ महिला थाने में शिकायत दी, जिस पर पॉक्सो एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। यह मामला वर्तमान में अदालत में विचाराधीन है और अगली सुनवाई 10 अगस्त को निर्धारित है।
युवती का आरोप है कि जमानत पर रिहा होने के बाद भी आरोपी उसे परेशान करता रहा। उसने धमकियां देने, जबरन संबंध बनाने और दो बार गर्भपात कराने के भी आरोप लगाए हैं। शिकायत के अनुसार 18 जून को आरोपी उसकी कार लेकर चला गया।
जब वह वाहन वापस लेने उसके घर पहुंची तो आरोपी आरिफ, उसके भाई इमरान और फरहान खान ने उसके साथ मारपीट की। युवती ने किसी तरह वहां से निकलकर अपनी जान बचाई। आदर्श नगर थाना के सब-इंस्पेक्टर सुरेश ने बताया कि दोनों पक्षों की शिकायतें प्राप्त हुई हैं। पुलिस सभी तथ्यों की जांच कर रही है। जांच में जो तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।