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ससुर करता असुर वाले काम: बहू बोली- कमरे में मिट्टी का तेल छिड़क लगा देता आग, सास करती तांत्रिक क्रियाएं

Sat, 09 May 2026 04:15 PM IST
विकास कुमार संवाद न्यूज एजेंसी, फरीदाबाद

सार

पीड़िता ने शिकायत में ससुराल के अंधविश्वास और खौफनाक माहौल के बारे में बताते हुए कहा कि उनके ससुर अरविंद अक्सर कमरे में मिट्टी का तेल छिड़क कर आग लगा लेते थे। इस दौरान किसी को भी कमरे से बाहर जाने की इजाजत नहीं होती थी, क्योंकि उस समय उनकी सास तांत्रिक क्रियाएं करती थीं।
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बहू ने बताई दर्दभरी कहानी - फोटो : AI/Amar Ujala
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विस्तार
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हरियाणा के फरीदाबाद सेक्टर-15-ए अजरौंदा गांव की रहने वाली एक विवाहिता ने अपने ससुराल पक्ष पर तांत्रिक क्रियाओं और अंधविश्वास के नाम पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। पीड़िता का आरोप है कि उसकी सास उस पर जादू-टोना करती थी और विरोध करने पर कमरे में बंद कर प्रताड़ित किया जाता था। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर उसके पति, सास और ससुर सहित पांच आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है।

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शादी के कुछ दिन बाद ही बदल गए ससुराल वाले
अजरौंदा गांव निवासी विवाहिता ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उनका विवाह तीन दिसंबर 2023 को नजफगढ़, नई दिल्ली निवासी नितिन के साथ हुआ था। शादी के कुछ समय बाद ही कम दहेज लाने का ताना देकर उन्हें शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाने लगा। पीड़िता का आरोप है कि उनकी सास अक्सर बाहर से लाकर उन्हें जादू-टोने की चीजें खिलाती थी और उन्हें पागल कहती थी। विरोध करने पर प्रताड़ना और बढ़ जाती थी।

कमरा बंद कर ससुर छिड़कता था मिट्टी का तेल
पीड़िता ने शिकायत में ससुराल के अंधविश्वास और खौफनाक माहौल के बारे में बताते हुए कहा कि उनके ससुर अरविंद अक्सर कमरे में मिट्टी का तेल छिड़क कर आग लगा लेते थे। इस दौरान किसी को भी कमरे से बाहर जाने की इजाजत नहीं होती थी, क्योंकि उस समय उनकी सास तांत्रिक क्रियाएं करती थीं।

बेटा होने पर छुछक में मांगी कार व पांच लाख रुपये
गर्भावस्था के दौरान भी पीड़िता पर गर्भपात कराने का दबाव बनाया गया और उनके साथ मारपीट की गई। 17 सितंबर 2024 को बेटा होने के बाद ससुराल वालों ने प्रताड़ना और बढ़ा दी। सास ने सामान की एक सूची थमाकर छुछक के नाम पर एक कार, पांच लाख रुपये नकद और सोने की चेन की मांग की। मांग पूरी न होने पर 24 जुलाई 2025 को पति नितिन, सास , ससुर अरविंद और मौसी सास ने मिलकर पीड़िता को बुरी तरह पीटा और उनके छोटे बच्चे के साथ घर से निकाल दिया। 
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इन पर दर्ज हुआ मामला
जांच अधिकारी महिला हेड कांस्टेबल रेनू ने बताया कि पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) सेंट्रल के आदेश पर की गई जांच के बाद आरोपी पति नितिन, सास, ससुर अरविंद, नीतीश कुमार और मौसी सास के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 85, 115(2), 316(2), 79, 351(2) और 3(5) के तहत आठ मई को प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
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