अदालत ने डेढ़ लाख रुपये जुर्माना भी लगाया
8 जून 2023 को पकड़े गए थे आरोपी, धौज थाने में दर्ज हुई थी एफआईआर
अमर उजाला ब्यूरो
फरीदाबाद। गांजे के साथ पकड़े गए दो दोषियों जीतू व अमित को जिला अदालत ने 13-13 साल कैद की सजा सुनाई है। पुख्ता सबूतों व गवाहों के आधार पर आरोपियों को दोषी करार देते हुए अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश संदीप यादव की अदालत ने सजा पर फैसला सुनाया है। अदालत ने दोनों पर डेढ़ लाख रुपये जुर्माना भी लगाया है।
यह मामला 8 जून 2023 को सामने आया था। अपराध शाखा एनआईटी की टीम ने फतेहपुर तगा गांव से बीजोपुर रोड पर एसेंट कार सवार दो युवकों को रुकवाया। कार से 36 किलो गांजा बरामद हुआ। आरोपियों की पहचान यूपी मथुरा के जीतू और हरियाणा जींद के अमित के तौर पर हुई। दोनों को गिरफ्तार कर इनके खिलाफ धौज थाने में एनडीपीएस एक्ट की धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ चालान तैयार कर अदालत में पेश किया जिसमें 19 गवाह बनाए गए। मामले को चिन्हित अपराध की श्रेणी में रखा गया। ट्रायल के दौरान सभी पक्षों को सुनने के बाद अब जिला अदालत ने सजा पर फैसला सुनाया है।