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Faridabad News: पुलिस पर फायरिंग के मामले में दो दोषमुक्त

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सराय मेट्रो स्टेशन के पास टीम पर गोली चलाने का था आरोप, सात साल बाद आया फैसला
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संवाद न्यूज एजेंसी
फरीदाबाद। सराय मेट्रो स्टेशन के पास पुलिस टीम पर गोली चलाने के आरोप के मामले में अतिरिक्त सत्र न्यायालय ने हरेन्द्र दलाल और सुमित यादव को दोषमुक्त करार दिया है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुरेंद्र कुमार की अदालत ने 18 अगस्त को फैसला सुनाते हुए दोनों को आरोपों से दोषमुक्त कर दिया।

मामला जनवरी 2019 का है। प्राथमिकी के अनुसार सेक्टर-सात थाने में दर्ज लूट के एक मामले में करीब छह लाख रुपये कीमत की डीजी ट्रैक मशीन लूटी गई थी। पुलिस को सूचना मिली थी कि मशीन को बेचने के लिए सुमित यादव ने व्हाट्सएप पर उसकी फोटो भेजी है। मशीन के मालिक पवन भड़ाना ने मशीन की पहचान करने के बाद सुमित से संपर्क किया। इसके बाद उसे सराय मेट्रो स्टेशन के पास वाटिका बिल्डिंग के नजदीक बुलाया गया।
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बीस जनवरी 2019 को पुलिस टीम वहां पहुंची तो दो युवकों ने पुलिस को देखकर भागने का प्रयास किया। आरोप था कि एक युवक ने पुलिस टीम पर फायरिंग की थी। पीछा कर हरेन्द्र दलाल को पकड़ा गया, जबकि सुमित यादव मौके से भाग गया था। पुलिस ने हरेन्द्र के कब्जे से मोबाइल फोन और मौके से बिना नंबर की मोटरसाइकिल बरामद करने का दावा किया था।
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इस मामले में सराय ख्वाजा थाने में धारा 186, 332, 353, 307, 34 आईपीसी व 25-54-59 आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। अदालत में सुनवाई के दौरान 18 अगस्त को बचाव पक्ष ने साक्ष्य पेश नहीं करने का संयुक्त बयान देकर अपना साक्ष्य बंद कर दिया। इसके बाद बहस हुई और अदालत ने दोनों को दोषमुक्त करार दिया। उनके जमानत व जमानती बंधपत्र भी समाप्त कर दिए गए।
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