अमर उजाला ब्यूरो
फरीदाबाद। दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण को कम करने और पुराने व्यावसायिक वाहनों को चरणबद्ध तरीके से स्वच्छ वाहनों में बदलने के लिए केंद्र सरकार की परिवर्तन योजना के तहत ट्रक और बस मालिकों को आर्थिक प्रोत्साहन दिया जा रहा है। योजना में पात्र बीएस-4 और इससे पुराने उत्सर्जन मानकों वाले व्यावसायिक वाहनों को बीएस-6 या इलेक्ट्रिक वाहन से बदलने पर कर में छूट से लेकर पांच वर्ष तक ब्याज सहायता मिलेगी। वाहन मालिकों को कर छूट, ब्याज सहायता, निर्माता छूट, ईंधन वाउचर और इलेक्ट्रिक वाहनों पर आर्थिक सहायता जैसे लाभ मिलने का प्रावधान किया गया है।
योजना का उद्देश्य पुराने और अधिक प्रदूषण फैलाने वाले व्यावसायिक वाहनों को आधुनिक एवं कम प्रदूषण वाले वाहनों से बदलना है। योजना के तहत पात्र वाहन मालिक नया वाहन खरीदने पर मोटर वाहन कर में 100 प्रतिशत तक की रियायत प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ नए वाहन के पंजीकरण शुल्क में भी पूर्ण छूट का प्रावधान है। वाहन खरीदने के लिए ऋण लेने वाले पात्र लाभार्थियों को पांच वर्ष तक 5 प्रतिशत ब्याज सहायता भी दी जाएगी।