आरोपी के वकील ने अदालत में प्रमाण पत्र के बारे में बताया
अमर उजाला ब्यूरो
फरीदाबाद। बीके अस्पताल के हार्ट सेंटर में कॉर्डियोलॉजिस्ट की डिग्री के बगैर हृदय रोगियों का इलाज करने के आरोपी डॉ. पंकज मोहन शर्मा के मामले में नया तथ्य सामने आया है। अदालत में दायर की गई अग्रिम जमानत याचिका के दौरान डॉ. पंकज मोहन शर्मा के अधिवक्ता ने उसके कॉर्डियोलॉजिस्ट के प्रमाण पत्र के बारे में भी अदालत को बताया।
ये प्रमाण पत्र लंदन के हर्टफोर्डशायर विश्वविद्यालय का बताया गया। लेकिन अधिवक्ता ने ये भी स्वीकार किया है कि इस तरह के प्रमाण पत्र को इंडियन मेडिकल काउंसिल से मान्यता प्राप्त नहीं है। मामले में सभी पक्षों को सुनकर अदालत ने शनिवार को आरोपी डॉ. पंकज मोहन शर्मा की अग्रिम जमानत याचिका भी खारिज कर दी है। मामले में एसजीएम नगर थाने में मंगलवार 10 जून की शाम को एफआईआर दर्ज हुई। ये एफआईआर हार्ट सेंटर संचालन कर रही कंपनी के सीएमडी समेत 6 लोगों पर दर्ज की गई है।