फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Faridabad News: सरपंच की याचिका को कोर्ट ने किया खारिज

विज्ञापन
विज्ञापन
हाईकोर्ट ने सरपंच के निलंबन पर लगे स्टे को हटाया
विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसी

फरीदाबाद। गांव डींग के सरपंच जयवीर सिंह उर्फ पप्पू को दोबारा से हाईकोर्ट की डबल बेंच से झटका लगा है। हाईकोर्ट ने सरपंच के निलंबन पर लगे स्टे को हटा दिया है। अगस्त 2023 में उपायुक्त विक्रम सिंह ने उसको निलंबित कर दिया था। जिसके खिलाफ सरपंच जयवीर ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

गांव डींग के रहने वाले अधिवक्ता अजय सिंह ने साल 2023 में याचिका दायर की थी कि सरपंच जयवीर सिंह उर्फ पप्पू के खिलाफ जानलेवा हमला करने के आरोप में संगीत धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज है। इन धाराओं के बावजूद उसने चुनाव लड़ा और वह जीत गया। जिसके खिलाफ उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। जिस पर 24 अगस्त 2023 को उपायुक्त विक्रम सिंह ने निलंबन के आदेश जारी कर दिए थे। उस आदेश पर सरपंच जयवीर ने कोर्ट का सहारा लिया। जिस पर उनको कोर्ट से स्टे मिल गया।
विज्ञापन
विज्ञापन

इसके बाद अजय सिंह पार्टी बने। जिसमें सिंगल बेंच की हाईकोर्ट में सरपंच ने स्टे के विरुद्ध में याचिका दायर की थी। जिसमें कोर्ट ने सरपंच की याचिका को खारिज कर दिया था। उसके बाद सरपंच डबल बेंच के स्टे आदेश को हटा दिया। सरपंच को दोबारा से निलंबित करने के आदेश जारी किए गए।
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें