आदर्श नगर थाना में 28 अप्रैल 2025 को दर्ज हुई थी एफआईआर
सुभाष कॉलोनी निवासी गोलू के अधिवक्ता ने दायर की थी जमानत याचिका
संवाद न्यूज एजेंसी
फरीदाबाद। पुलिस टीम पर हमला करते हुए गोली चलाने के मामले में आरोपी को अदालत से जमानत नहीं मिली। सुभाष कॉलोनी निवासी गोलू के अधिवक्ता की ओर से याचिका दायर कर दलील दी गई कि इसे केस में गलत फंसाया गया है। पुलिस ने झूठी कहानी बनाई है। 28 अप्रैल 2025 से ये कस्टडी में है और मामले में चालान भी पेश हो चुका है। ऐसे में इसे सलाखों के पीछे रखने से कोई फायदा नहीं होगा।
वहीं अभियोजन पक्ष ने जमानत याचिका का विरोध करते हुए दलील दी कि आरोपी ने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर पुलिसकर्मियों को मारने का प्रयास किया। आरोपी पर तीन अन्य केस भी पहले से दर्ज हैं। इसे जमानत दी गई तो आगे अन्य वारदात कर सकता है। आरोपी के दो साथियों पवन व अंकित को अभी गिरफ्तार करना है। सभी पक्षों को सुनकर जिला अदालत ने आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी।
आदर्श नगर थाना में ये एफआईआर 28 अप्रैल 2025 को दर्ज हुई थी। अपराध शाखा टीम को सूचना मिली थी कि गोलू अपने साथियों सुनील उर्फ सीतू और जोगिंदर उर्फ शूटर के साथ एक युवक की हत्या की योजना बना रहे हैं। पुलिस ने जब मौके पर दबिश दी तो आरोपियों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी, जिसमें एक गोली एसआई दीपक लोहान के पास से गुजर गई। जवाबी कार्रवाई में आरोपी घायल हो गए और मौके से गोलू को गिरफ्तार किया गया। उसके पास से एक देसी पिस्तौल बरामद हुई थी।