सराय ख्वाजा थाने में 29 अक्तूबर को दर्ज हुई थी एफआईआर
अमर उजाला ब्यूरो
फरीदाबाद। बैंक नीलामी में प्लॉट दिलाने का झांसा देकर 63 लाख रुपये की ठगी में आरोपी को अदालत से राहत नहीं मिली। नवी मुंबई के रहने वाले संतोष पांडे के अधिवक्ता ने अग्रिम जमानत याचिका दायर कर दलील दी कि इसे केस में गलत फंसाया गया है। शिकायत में लगाए गए आरोपों से इसका कोई लेना-देना नहीं। शिकायतकर्ता से समझौता हो गया और उसे रुपये भी लौटा दिए गए हैं।
वहीं अभियोजन पक्ष ने याचिका का विरोध करते हुए दलील दी कि आरोपी ने गंभीर अपराध किया है। केस की जांच अभी जारी है। मामले की गंभीरता को देखते हुए इसे अग्रिम जमानत नहीं मिलनी चाहिये। सभी पक्षों को सुनकर अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुरेंद्र कुमार की अदालत ने आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। सराय ख्वाजा थाना में ये एफआईआर 29 अक्तूबर 2025 को ठगी समेत अन्य धाराओं में दर्ज हुई थी। मामले में पुनीत कुमार गोयल ने पुलिस को शिकायत दी थी।