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Faridabad News: निकिता अपहरण मामले में तौसीफ व उसके माता-पिता बरी

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साल 2018 में बल्लभगढ़ सिटी थाने में दर्ज हुई थी एफआईआर
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साल 2020 में निकिता की कॉलेज के बाहर गोली मारकर की गई थी हत्या

अमर उजाला ब्यूरो
फरीदाबाद। कॉलेज के बाहर गोली मारकर 26 अक्तूबर 2020 को छात्रा निकिता के बहुचर्चित हत्याकांड से पहले 2 अगस्त 2018 को निकिता का अपहरण हुआ था। ये अपहरण भी हत्या के आरोपी तौसीफ ने किया था। बल्लभगढ़ सिटी थाने में दर्ज अपहरण के इस मामले में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अजय शर्मा की अदालत ने तौसीफ व उसके माता-पिता को बरी कर दिया है।

बल्लभगढ़ सिटी थाने में छात्रा निकिता के अपहरण की ये एफआईआर उसके पिता मूलचंद की शिकायत पर दर्ज हुई थी। शिकायत में कहा गया कि 2 अगस्त 2018 को निकिता का कॉलेज के बाहर से अपहरण कर लिया गया है। अपहरण का आरोप तौसीफ पर लगाया गया। बाद में इस मामले में समझौता हुआ और पुलिस की ओर से फाइल बंद कर दी गई थी। आरोप है कि इस मामले के बावजूद आरोपी तौसीफ निकिता पर शादी के लिए दबाव बना रहा था। छात्रा के इंकार करने पर 26 अक्टूबर 2020 को अग्रवाल कालेज बल्लभगढ़ के बाहर तौसीफ ने गोली मारकर उसकी हत्या कर दी थी।
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परिवार की मांग पर पुलिस ने छात्रा की हत्या के बाद उसके खिलाफ पहले दर्ज हुए अपहरण की एफआईआर पर फिर से जांच शुरू की थी। इस मामले में पुलिस ने तौसीफ के अलावा उसके पिता जाकिर हुसैन और मां असमीना को भी गिरफ्तार किया। अदालत में पेश चालान में पुलिस की ओर से तीनों को आरोपी बनाया गया। बाद में उन्हें जमानत मिल गई थी। ट्रायल के दौरान सभी पक्षों को सुनने के बाद जिला अदालत ने अपहरण के आरोपों से तौसीफ व उसके माता-पिता को बरी कर दिया है।
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वहीं हत्या के मामले में 24 मार्च 2021 को फास्ट ट्रैक कोर्ट ने तौसीफ और उसके साथी रेहान को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई थी। उन्होंने फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।
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