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निकिता अपहरण मामले में तौसीफ के माता-पिता पर चलेगा केस

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फरीदाबाद। साल 2018 में हुए बीकॉम की छात्रा निकिता तोमर के अपहरण मामले में आरोपी तौसीफ, उसके पिता जाकिर हुसैन और मां असमीना पर केस चलाया जाएगा। वहीं अदालत ने चाचा जावेद अहमद पर लगे आरोपों को खारिज करते हुए उन्हें बरी कर दिया।
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न्यायाधीश राजेश गर्ग की अदालत में बृहस्पतिवार को एसआईटी दोनों पक्षों के अधिवक्ता व आरोपी पेश हुए। अदालत ने तौसीफ के चाचा जावेद अहमद पर लगे आरोपों को खारिज करते हुए उन्हें बरी कर दिया, जबकि पिता, मां व तौसीफ पर केस का ट्रायल चलाया जाएगा। तीनों पर अपहरण, जान से मारने की धमकी देने, दबाव बनाने व षड्यंत्र रचने के आरोप हैं। तौसीफ और उसके साथी रेहान ने अक्तूबर 2020 में बल्लभगढ़ अग्रवाल कॉलेज के सामने गोली मारकर निकिता की हत्या कर दी थी। इस मामले में जिला अदालत से दोनों को उम्र कैद की सजा हो चुकी है। मामला अब हाईकोर्ट में है।
इससे पहले साल 2018 में तौसीफ पर निकिता का अपहरण करने का भी आरोप है। उस समय निकिता व उसके पिता मूलचंद तोमर ने कोर्ट में हलफनामा दायर कर मामला खत्म करवा दिया था। निकिता की हत्या के बाद मूलचंद तोमर ने दोबारा से पुराने मामले की जांच करवाने की गुहार लगाई। अदालत की मंजूरी के बाद अपहरण मामले की दोबारा से जांच शुरू हुई। इसके बाद एसआईटी ने तोसीफ सहित उसके पिता, चाचा व मां को भी आरोपी बनाया था। अपहरण मामले को खारिज करने के संबंध में बचाव पक्ष के अधिवक्ता अनीस खान ने अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश राजेश गर्ग की अदालत में याचिका लगाई थी। बृहस्पतिवार को अदालत ने इसमें चाचा को बरी करते हुए बाकी तीनों पर आरोप तय कर दिए।
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