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गैस-पेट्रोल की कालाबाजारी पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी : उपायुक्त

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अमर उजाला ब्यूरो
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फरीदाबाद। जिले में एलपीजी, पीएनजी और पेट्रोलियम उत्पादों की उपलब्धता को लेकर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए ईंधन, तेल और गैस को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के दायरे में लागू कर दिया है। उपायुक्त आयुष सिन्हा की अध्यक्षता में हुई जिला स्तरीय समन्वय बैठक में स्पष्ट किया गया कि किसी भी तरह की ओवरचार्जिंग, कालाबाजारी या जमाखोरी मिलने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही अस्पताल, छात्रावास और घरेलू उपभोक्ताओं को गैस सप्लाई में प्राथमिकता देने के निर्देश जारी किए गए हैं।
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बैठक में बीपीसीएल, आईओसीएल, एचपीसीएल के अधिकारी, गैस एजेंसी संचालक, खाद्य एवं आपूर्ति विभाग, पुलिस प्रशासन, पेट्रोल पंप एसोसिएशन और पीएनजी कंपनी के प्रतिनिधि मौजूद रहे। उपायुक्त ने कहा कि आवश्यक सेवाओं से जुड़े संस्थानों को गैस सप्लाई में किसी भी प्रकार की देरी नहीं होनी चाहिए। अनावश्यक औपचारिकताओं के कारण वितरण प्रभावित होने की शिकायत मिलने पर जिम्मेदारी तय की जाएगी।
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