मतदाता 30 अगस्त तक दर्ज करवा सकते हैं दावे और आपत्तियां
28 सितंबर तक किया जाएगा दावों और आपत्तियों का निस्तारण
अमर उजाला ब्यूरो
फरीदाबाद। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किए गए शेड्यूल के अनुसार प्रारूप मतदाता सूची में नाम शामिल कराने के लिए अब केवल छह दिन शेष हैं। जिन मतदाताओं के नाम पूर्व में मतदाता सूची में दर्ज थे, लेकिन वर्तमान प्रारूप मतदाता सूची में शामिल नहीं हैं और उन्हें बीएलओ की ओर से नोटिस प्राप्त हुआ है तो वे 30 अगस्त तक संबंधित बीएलओ के पास अपने दावे एवं आपत्तियां दर्ज करवा सकते हैं। तीन अक्तूबर को अंतिम फोटोयुक्त मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी।
जिला निर्वाचन अधिकारी आयुष सिन्हा ने बताया कि यदि किसी मतदाता के नाम, पते अथवा अन्य विवरण में किसी प्रकार की त्रुटि है तो संबंधित मतदाता फॉर्म-8 तथा आवश्यक घोषणा पत्र भरकर उसमें सुधार करवा सकता है। उन्होंने नागरिकों से अपील की है कि वे मतदाता सूची में अपने विवरण की समय रहते जांच करें और आवश्यक होने पर निर्धारित प्रक्रिया के तहत आवेदन करें। जिला निर्वाचन अधिकारी आयुष सिन्हा ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग का उद्देश्य है कि कोई भी पात्र नागरिक मतदाता सूची से वंचित न रहे तथा कोई भी अपात्र व्यक्ति मतदाता सूची में शामिल न हो। उन्होंने बताया कि यदि किसी आवेदक को सुनवाई का नोटिस प्राप्त होता है तो वह निर्धारित तिथि पर संबंधित अधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष अवश्य रखें। इससे आवेदन का समयबद्ध एवं निष्पक्ष निस्तारण सुनिश्चित किया जा सकेगा।
जिला निर्वाचन अधिकारी आयुष सिन्हा ने बताया कि नागरिक अपनी मतदाता संबंधी जानकारी भारत निर्वाचन आयोग के पोर्टल तथा हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट पर भी जांच सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संबंधित बीएलओ, ईआरओ अथवा एईआरओ से संपर्क किया जा सकता है। प्राप्त सभी दावों एवं आपत्तियों का निस्तारण 28 सितंबर 2026 तक किया जाएगा।